मीडिया सवेरा (न्यूज़ डेस्क): पंजाब में AAP के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन की अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। यह सजा 2013 में एक दलित युवती से मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दी गई है। कोर्ट ने 10 सितंबर को उन्हें दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना के वक्त लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। कोर्ट ने इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को भी दोषी ठहराया है, जबकि 3 आरोपियों को राहत दी गई है। अदालत ने पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।