Punjab Government Green Tax: पंजाब में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशंन करवाना अब महंगा हो गया है। सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स Green Tax लागू कर दिया है. जोकि पहली सितंबर से लागू होगा. पंजाब सरकार ने मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 3 से मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया है।
सरकार के आदेश में कहा गया है कि यदि वाहन एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हैं, तो उन पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा. पंजाब सरकार से जारी आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल से चलने वाली नॉन कमर्शियल दोपहिया गाड़ियों पर सालाना 500 रुपया और डीजल से चलने वाली दोपहिया गाड़ियों पर 1000 रुपया सालाना ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा.
वहीं 1500CC इंजन वाली चार पहिया नॉन कमर्शियल पेट्रोल गाड़ियों पर 3000 रुपया और डीजल गाड़ियों पर 4000 रुपया सालाना ग्रीन टैक्स लगाया गया है. 1500CC से ज्यादा पॉवर की पेट्रोल गाड़ियों पर 4000 रुपये सालाना और डीजल गाड़ियों पर सालाना 6000 रुपये ग्रीन टैक्स लगाया गया है.